Friday, December 9, 2011

माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य को सदेह कोर्ट में हाजिर होने का आदेश


अररिया : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक लंबित मामले में अररिया की अदालत ने भाकपा माले के राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत पांच लोगों को सदेह कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
इस संबंध में भरगामा में तत्कालीन बीडीओ नरेश झा ने पिछले 27 अप्रैल 09 को थाने में कांड संख्या 36/09 दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि एसडीओ फारबिसगंज से चुनावी सभा आयोजन के लिए प्राप्त अनुमति से अधिक समयावधि तक सभा चलाया गया। उक्त अवसर पर भाकपा माले राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी चुनावी सभा में मौजूद थे।
इस मामले में भाकपा माले के राष्ट्रीय नेता दीपांकर भट्टाचार्य, लोक सभा अररिया क्षे के माले प्रत्याशी कमली देवी, शंभू झा, बैजू मंडल समेत अशोक श्रीवास्तव इस मामले में आरोपी हैं। जिनके विरुद्ध अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीके रतन की अदालत में मामला लंबित है। सभी आरोपियों ने कोर्ट से जमानत तो करा लिया, परंतु उनकी ओर से कई तिथियों से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल हो रहा था। जिसे उक्त न्यायालय ने खारिज कर दिया है तथा दीपांकर भट्टाचार्य समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि वारंट निकलने के बाद श्री भट्टाचार्य पिछले पांच अगस्त 11 को कोर्ट में आत्म समर्पण किये थे, जहां उन्हें बेल मिल गया था। अन्य सभी आरोपी भी जमानत पर हैं।

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