अररिया : अररिया में कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भारी पड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में लंबित बताए जाते है, परंतु पलासी प्रखंड से जुड़ा शिक्षक नियोजन का मामला तो छह माह से डीईओ आफिस में निष्पादन के अभाव में पड़ा है। उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पलासी प्रखंड शिक्षक नियोजन 2009 से संबंधित याचिका सं. 11609/11 अररिया प्रखंड का 12683/11 तथा 12677 जोकीहाट में फरवरी 2012 में ही फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी मो. शम्स जावेद व अन्य, मो. अमीर उद्दीन व अन्य, तथा मो. फैयाज आलम की नियुक्ति प्रमाण पत्र सत्यापन कर किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग की विडंबना यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।
जानकारी के अनुसार पलासी, अररिया जोकीहाट के पांच प्रशिक्षित अभ्यर्थी क्रमश: शम्स जावेद, मारुफ आलम, नादिम अख्तर, नाजिर हबीबी तथा सरफराज बदर का चयन 2009 के नियोजन में हुआ था। प्रमाण पत्र सत्यापन में विलंब होने के कारण इनकी नियुक्ति नही हो पाई तो सभी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
ये पांचों प्रशिक्षित अभ्यर्थी डीएम, डीईओ के जनता दरबार में भी फरियाद लगाकर थक चुके हैं, पर निराशा ही हाथ लगी है। लिहाजा इनके समक्ष कठिनाइयों की अंबार है। इधर डीईओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक से मार्गदर्शन की मांग की गई है। अभी तक विभाग से निर्देश अप्राप्त है।
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