Sunday, November 20, 2011

फर्जी निकासी मामले में एसबीआइ प्रबंधक के विरुद्ध वारंट


अररिया : पलासी प्रखंड क्षेत्र में इंदिरा आवास मद में हुई फर्जी निकासी के एक मामले में अररिया की एक अदालत ने एसबीआइ की उरलाहा शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध वारंट जारी किया है।
इंदिरा आवास राशि के घोटाले को ले पलासी के बीडीओ ब्रजेश कुमार के आदेश पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी गणपति राम ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले में जहां कई नामजद आरोपी थे, वहीं अनुसंधान के क्रम में शाखा प्रबंधक को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। पलासी थाना कांड संख्या 150/09 में भादवि की धारा 419, 420, 467, 468 तथा 120 बी के तहत दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कई गंभीर आरोप लगे हैं।
सन 2009 के इस वाद अंतर्गत ताजा घटनाक्रम में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीएम त्रिपाठी की अदालत ने एसबीआई की उरलाहा शाखा के शाखा प्रबंधक मुकेश रंजन वर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया है।
इस मामले में जांचोपरांत पाया गया था कि वर्ष 07-08 में आवंटित इंदिरा आवास की लाखों राशि साजिश के तहत हड़प ली गयी, जिस संबंध में बौकाई मंडल, चमकीली देवी, दुखिया देवी, मधु लाल करदार (विकलांग) आदि लाभुकों ने शिकायत की थी तथा जांच के बाद उक्त शाखा प्रबंधक समेत कई लोगों की इस मामले में संलिप्तता उजागर हुई थी। इस मामले में 37 लाभुकों के नाम से स्वीकृत इंदिरा आवास की राशि के भुगतान में भारी अनियमितता सामने आयी थी।

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