Tuesday, May 3, 2011

उम्रकैद की सजा सुनाई


अररिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय के अदालत ने करीब दस वर्ष पूर्व हुये डकैती की घटना क्रम में राइफल समेत लाखों संपत्ति लूट के साथ एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें पचास वर्षीय आरोपी को उम्र कैद की सजा दी तथा बीस हजार अर्थदंड भरने का भी आदेश सुनाया।
उक्त मामला सत्र वाद संख्या 1043/02 की है। न्यायाधीश वायुनन्दन लाल श्रीवास्तव की कोर्ट में उक्त मामला फैसला के लिये लंबित था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 29 जून, 01 की रात्रि तौफिर नामक व्यक्ति अन्य लोगों के साथ सूमो गाड़ी पर सवार होकर रानीगंज स्थित सौरापुल होकर लौट रहे थे।
इसी क्रम में अपराधकर्मियों ने आग्नेयास्त्र के बल हमला बोल दिया तथा लूटपाट के क्रम में राइफल समेत लाखों रुपये मूल्य के सामान लूट लिये। विरोध करते हुए रकीब नामक व्यक्ति ने च्यों ही अपना राईफल उठाने की कोशिश किया तो अपराधकर्मी की चली गोली से आरोपी के चलाये गोली से रकीब की घटना पर ही मौत हो गयी। वही इस घटना में अपराधियों की गोली से एकरामुल हक जख्मी हो गये। इस संबंध में 30 जून, 01 को कांड संख्या 117/01 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सकरैली निवासी फजला उर्फ पजलू को दोषी पाया तथा उसे उम्रकैद की सजा समेत बीस हजार अर्थ दंड भरने का आदेश दिया तथा जुर्माना राशि का 3/4 हिस्सा मृतक के परिजन तथा उसके पिता को भुगतान करने का आदेश देते सभी सजा एक साथ चलने का फैसला सुनाया।
इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी महेश्वर शर्मा तथा बचाव पक्ष से अजीत कुमार राय ने बहस किया।

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