Saturday, May 7, 2011

वादी को भुगतान का आदेश


अररिया : उपभोक्ता फोरम ने भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच के शाखा प्रबंधक को दावा राशि का बारह प्रतिशत सूद समेत अन्य खर्चो का वादी को भुगतान करने का आदेश दिया है। दायर शिकायत वाद संख्या 24/09 में वादी ने शिकायत की थी कि उसके खाता नंबर 1143276970 से कुल 40 हजार फर्जी निकासी कर ली गयी। प्रबंधक से शिकायत करने के बावजूद उन्हें परेशान किया गया। हालांकि बाद में कई माह बाद उक्त रकम जमा कर दिया गया। परंतु इस बीच उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष समीर कुमार झा तथा स्मिता सिंह आदि सदस्यों ने की।

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