अररिया : जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन-बीमा निगम के विरुद्ध दायर मामले में सुनवाई की तथा विपक्षी बने जीरो माईल भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा संबंधित शाखा प्रबंधक के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए बीमाधारक की नोमनी को राशि भुगतान का आदेश दिया।
बागनगर थाना के मलहरिया निवासी बीबी गजला कमर ने शिकायत वाद संख्या 57/10 दायर की थी। आरोप लगाया था कि उसके पति गयासुद्दीन ने पालिसी नंबर 520036233 के तहत पचास हजार रुपये की बीमा कराया। जिसमें अपनी पत्नी बीबी गजला कमर को नोमनी बनाया गया। परंतु बीमाधारक की मृत्यु 28 सितंम्बर, 07 को हो गयी। बावजूद नोमनी बने शिकायत कर्ता को बीमा से संबंधित राशि वर्षो बाद भुगतान नही कर टाल मटोल किया जाता रहा।
इस मामले में दायर बाद में उक्त फोरम की पीठ ने अपना फैसला सुनाया तथा बीमा राशि पर बारह प्रतिशत सूद समेत क्षतिपूर्ति खर्चा तथा वाद खर्च आदि भुगतान का आदेश दिया। पीठ में अध्यक्ष समीर कुमार झा समेत सदस्यगण थे।
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