अररिया : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अररिया के अंचल अधिकारी मो. तैयब आलम 'शाहिदी' के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दायर हुआ है। जिसे जांच के लिए अदालत ने सोमवार को अपने निजी संचिका में स्थानांतरित कर दिया गया है। अररिया नगर परिषद क्षेत्र के खरहिया बस्ती निवासी अखिलेश मिश्र के आवेदन पर अभियोग पत्र नंबर 1169/11 दायर हुआ है, जिसमें भादवि की धारा 420, 467, 468, 120बी, 323, 504/34 के तहत विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। अभियोगी ने घटना तिथि मार्च, 2011 से 28 मई 11 तक का उल्लेख किया है तथा कहा है कि उनके दादा कमला कांत मिश्र व अन्य के नाम की कुल 264 एकड़ 52डी. भूमि में एक एकड़ साढ़े बयालीस डी. भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। परंतु सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद भी अभियुक्त ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर भ्रामक प्रतिवेदन भू अर्जन कार्यालय को भेजा है, जिस कारण उनका मुआवजा भुगतान में बाधा उत्पन्न हो रहा है। उधर उन्हें उल्टे अपमानित भी किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को लेते अपने निजी संचिका में जांच के लिए रख लिया है।
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