Wednesday, June 15, 2011

लोकसेवाओं के अधिकार अधिनियम को ले प्रशिक्षण शुर


अररिया : लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय स्थित आत्मन कक्ष में विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सोमवार को आरंभ किया गया। यह प्रशिक्षण 17 जून तक चलेगा जिसमें अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों, कर्मियों एवं लोक सूचना पदाधिकारियों को लोक सेवा अधिकार अधिनियम की जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षण के प्रथम दिन सोमवार को डीसीएलआर तौकीर अकरम ने राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के बारे में कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। आरटीएस एक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए फिलहाल जिले के नौ प्रखंडों में छह के ब्लाक आईटी असिस्टेंट की बहाली की गयी है जिसमें मनिंदर कुमार, प्रियव्रत कुमार वर्मा, रंजीत कुमार, मोहतसीन अरशद, जयप्रकाश एवं रवींद्र कुमार शामिल हैं। सेवा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रखंडों में एक एक कार्यपालक सहायक की बहाली भी जल्द होगी। पांच दिवसीय प्रशिक्षण में सभी पदाधिकारियों एवं उनके कर्मियों को आरटीपीएस की जानकारी दी जायेगी। प्रशिक्षक ने बताया कि पूरे राज्य में यह अधिनियम 15 अगस्त 2011 से लागू हो जायेगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता लाना एवं नियत समय पर कार्यो को पूरा करना है। बिहार देश का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जहां यह अधिनियम लागू होने जा रहा है। पांच दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन एसडीओ, बीडीओ, सीओ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया।

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