Friday, October 29, 2010

हत्या मामले में छह को सजा

अररिया। फारबिसगंज में करीब 17 वर्ष पूर्व दो गुटों में हुए जानलेवा हमला के दौरान छह माह की अबोध समीना की हुई हत्या के दो अलग-अलग मामले में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को अररिया की अदालत ने दोषी करार दिया है। जिसमें एक मामला में छह लोगों को सजा का फैसला सुनाया गया है। वहीं दूसरे मामले में दोषियों की सजा लंबित रखी गयी है। विदित हो कि 24 दिसंबर 93 को फारबिसगंज के वार्ड संख्या 13 में दो गुटों में विवाद हुआ। जिसे लेकर अररिया की अदालत में दोनों गुटों की ओर से सत्रवाद संख्या 189/96 तथा सत्रवाद संख्या 578/98 दर्ज हुआ। इसके बाद फास्ट टै्रक षष्टम के न्यायालय में विचारण के लिए मामला आया। सत्रवाद संख्या189/96 में दर्शाया गया है कि फारबिसगंज के दल्लू टोला निवासी मो. सलीमउद्दीन, मो. तसरूद्दीन, मो. हसीरूद्दीन, मो. सलीम एवं मो. शमसेर समेत सात लोगो ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में उपरोक्त सभी छह लोगों को अररिया की अदालत ने दोषी पाया तथा भादवि की धारा 323 में एक वर्ष, 148 में तीन वर्ष तथा 147 में दो वर्षो की सजा का फैसला सुनाते हुए सभी सजा एक साथ चलने का निर्णय सुनाया।
वहीं सत्रवाद संख्या 578/98 के तहत उपरोक्त घटना में यह दर्शाया गया है कि जानलेवा हमला की घटना के क्रम में समीना नामक छह वर्षीय बच्ची के गर्दन पर तलवार लग जाने से उसकी मौत हो गयी।
इस मामले में एक्कीस लोगों के विरूद्ध अदालत में मामला विचारण के लिए लंबित था। जिसमें अदालत ने कई लोगों को दोषी ठहराया है तथा सजा की बिंदु पर निर्धारित तिथियों को फैसला होगा।

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