Wednesday, October 27, 2010

पूर्व डीएम,डीडीसी सहित सात के खिलाफ वारंट जारी

अररिया। इंदिरा आवास की आठ करोड़ राशि गबन मामले में पूर्व डीएम, डीडीसी व डीआरडीए के कार्यपालक अभियंता सहित सात के विरूद्ध सीजेएम न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कोर्ट के इस बड़े फैसले से जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गबन के इस मामले में अररिया नगर थाना मे कांड संख्या 283/10 दर्ज हुआ है। जिसमें भादवि की धारा 406,409,420,467,468 एवं 120 बी के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वित्तीय वर्ष 04-05 में इंदिरा आवास के आवंटन में भारी अनियमितता की गयी थी। इस दौरान षडयंत्र के तहत अधिकारियों की मिलीभगत से इंदिरा आवस की करीब आठ करोड़ रूपये का बंदरबांट कर लिया गया। बाद में जांच के दौरान वर्तमान जिला पदाधिकारी एम सरवणन ने घपले का मामला पकड़ा तथा उनके निर्देश पर नगर थाना में तत्कालीन डीएम अमरेन्द्र नारायण सिंह एवं तत्कालीन डीडीसी वाल्मीकि प्रसाद सहित अन्य दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। मामले के अनुसंधान कर्ता पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने छानबीन के बाद उक्त दोनों पदाधिकारियों के अलावा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रामाकांत शर्मा, सहायक अभियंता दीपक कुमार व मुकेश कुमार, कनीय अभियंता बीर बहादुर सिंह एवं धनपत मोदी को भी दोषी पाया। इंस्पेक्टर ने अपने जांच रिपोर्ट में लिखा है उक्त राशि का घोटाला डेहटी पैक्स के माध्यम से किया गया है। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपेंद्र रजक ने अनुसंधान कर्ता के अनुरोध पत्र पर तत्कालीन डीएम, डीडीसी, कार्यपालक अभियंता सहित सात लोगों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है।

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