अररिया। बिहार विधानसभा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि पर आर्म्स का सत्यापन नहीं कराने वालों पर जिला पदाधिकारी एम. सरवणन ने कार्रवाई का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। डीएम एम सरवणन ने 248 शस्त्र धारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी है। साथ ही इन सभी 248 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ज्ञात हो कि तकरीबन साढ़े सात सौ आर्म्स लाइसेंस जिले में निर्गत है। जिसमें ढाई सौ लोग प्रशासन की कार्रवाई से बेखौफ होकर अपना-अपना हथियार का सत्यापन ही नहीं कराया। दिये गये नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि निर्धारित तिथि को स्पष्टीकरण नहीं देने वालों का आर्म्स लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। इधर, इस संबंध में स्थापना प्रशाखा के उप समाहर्ता प्रभारी विधान चन्द्र यादव ने बताया कि कुल 248 अनुज्ञप्ति निलंबित किए गए हैं। जिसमें जोकीहाट थाना के 28, फारबिसगंज क्षेत्र के 33, जोगबनी के 9, भरगामा आठ, नरपतगंज 26, सिकटी 36, कुर्साकांटा थाना के 12, पलासी थाना के 18, रानीगंज 20 एवं नगर थाना अररिया क्षेत्र के 58 व्यक्तियों ने प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन किया और अपने हथियार का सत्यापन नहीं कराया।
इधर, इन 248 हथियारधारी लोगों की सूची पर गौर किया जाए तो कई नामी हस्ती इसमें शामिल हैं। निवर्तमान विधायक से लेकर पूर्व सांसद पुत्र तक के नाम सत्यापन नहीं कराने वालों की सूची में दर्ज हैं। इन नामचीन लोगों में प्रमुख रूप से जोगबनी थाना क्षेत्र के सरयु मिश्र का पुत्र प्रदीप मिश्र, विकास मिश्र, देव नारायण यादव, गजेन्द्र ठाकुर, नगर थाना क्षेत्र अररिया के अरविन्द सुल्तानियां, अब्दुल हन्नान, शाद अहमद, लक्ष्मीपत चंडालिया, सरफराज आलम की पत्नी सरबत जहां, नैयर हबीब, अजात शत्रु सिंह, एकरामुल हक, मृदुला सेन, पवन केडिया, भरगामा थाना क्षेत्र के धीरेन्द्र झा, अनंत यादव, मिथिलेश सिंह, नरपतगंज थाना के दयानन्द यादव, जर्नादन यादव, सुकदेव पासवान की पत्नी नीलम पासवान, पुत्र राजीव कुमार, सिकटी थाना क्षेत्र के राजेन्द्र झा, लीलानन्द झा, जोकीहाट थाना क्षेत्र के खोदाबक्श, अनवारूल हक, यमुना प्रसाद यादव, पलासी थाना क्षेत्र के भवानन्द झा, विवेकानन्द ठाकुर, संतलाल मंडल, कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के विजय कुमार मंडल, दिलीप केसरी, कालीकांत झा, दिलीप मिश्रा, रानीगंज थाना क्षेत्र के एकरामुल हक, अमरनाथ ठाकुर, अरुण यादव स हित कई लोग इस सूची में दर्ज हैं। इन सभी 248 व्यक्तियों का लाइसेंस डीएम श्री सरवणन ने शस्त्र अधिनियम की धारा 63 व शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त नौ ए के उल्लंघन का कारण दर्शाते हुए निलंबित किया है।
इधर, डीएम के निर्देश के बावजूद थाना द्वारा निलंबित अनुज्ञप्ति वाले हथियार जमा नहीं किया जा रहा है। साथ ही इसका रिपोर्ट भी जिला दंडाधिकारी के समक्ष नहीं भेजा गया है। इसकी पुष्टि स्थापना प्रशाखा के उप समाहर्ता प्रभारी श्री यादव ने भी की है।
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