अररिया। शुक्रवार को अररिया की एक अदालत ने पत्थर से पिता को कुचलकर मार देने के एक मामले में बेटे को उम्र कैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है। उक्त सेशन मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार सिन्हा ने की।
ज्ञात हो कि छह जनवरी 07 को नगर परिषद क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले में शमीम अंसारी ने अपने पिता रसीद अंसारी का सिर पर पत्थर से मारकर हत्या कर दी। उस वक्त घर में मुसरत खातून एवं उसके नौकरानी जूही मौजूद थी। जिसे आरोपी ने एक कमरे में बंद कर रखा था। इस मामले में अररिया थाना में कांड संख्या 08/07 दर्ज किया गया तथा उक्त अदालत में सत्रवाद संख्या 855/08 के तहत सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे लोक अभियोजक केएन विश्वास ने सजा की बिन्दु पर बहस करते हुए कलयुगी पुत्र को फांसी की सजा देने की अपील की थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एके राय ने बहस किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत आरोपी शमीम अंसारी को उम्र कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। आरोपी इस मामले में जेल में बंद है।
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