Saturday, July 7, 2012

उच्च न्यायालय ने 22 शिक्षकों को किया बर्खास्त


जोकीहाट(अररिया) : जिले में पंचायत शिक्षक नियोजन में धांधली की खबरों के बीच हाईकोर्ट ने जोकीहाट के बारा इंस्तबरार पंचायत के 22 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद फर्जी तरीके से नियोजित हुए शिक्षकों और नियोजन इकाईयों के बीच हड़कंप मचा है।
जानकारी अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सीडब्लूजेसी , 7640/09 के एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायाधीश मिहीर कु मार झा ने पंचायत शिक्षक नियोजन 2006 में नियोजित22 शिक्षकों के नियोजन को रद्द करते हुए सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। साथ-साथ नियोजन में बरती गई अनियमितता को लेकर तत्कालीन नियोजन समिति के मुखिया,पंचायत सचिव एवं अन्य समिति सदस्यों पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है। अपने फैसले में न्यायाधीश श्री झा ने कहा है कि सभी शिक्षकों के नियोजन को रद्द करते हुए नये सिरे से पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पुनर्काउंसिलिंग कर नियोजन किया जाय। न्यायालय के फैसले से नियोजन से वंचित आवेदकों ने खुशी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व जिला अपीलीय प्राधिकार ने बारा इंस्तबरार पंचायत शिक्षक नियोजन 2006 को काफी त्रुटिपूर्ण बताते हुए सारे नियोजन प्रक्रिया को ही फर्जी करार दिया था। प्राधिकार पदाधिकारी ने अपने निर्णय में काउंसलिंग पंजी फर्जी,आरक्षण नियम का उलंघन,सामान्य की जगह उर्दू शिक्षक का चयन आदि कई अनियमितताएं उजागर किया था। उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार जितेन्द्र राय,नीलम कुमारी,नौशाद आलम,बंाकेश्वर मांझी,रबिया रवातुन,गायत्री देवी,परवीना बेगम,बीबी शाहीन,फरहाना बेगम,रेणु कुमारी,रेरवा कुमारी,जानकी देवी,बीबी दरख्शां,आशता परवीन,शमीम अख्तर,नईमुद्दीन,नवीन कुमार,हेना कौसर,कपुरचंद मंडल,नजमुद्दीन,नौशाद आलम को बर्खास्त किया गया है। इस सिलसिले मे पूछने पर बीईओ गयासुद्दीन अंसारी ने बताया कि जल्द ही तिथि निर्धारित कर पुनर्काउंसिलिंग कर नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

0 comments:

Post a Comment