फारबिसगंज (अररिया) : भू-विवाद के एक मामले में न्यायालय सक्षम प्राधिकार सह भूमि सुधार उप समाहर्ता फारबिसगंज के द्वारा अंचल निरीक्षक फारबिसगंज केशव प्रसाद सिंह पर न्यायालय का आदेश नही मानकर कार्य में टाल-मटोल रवैया अपनाने तथा लापरवाही बरतने के आरोप में एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि अंचल निरीक्षक श्री सिंह के वेतन से कटौती का निर्देश दिया गया है। साथ हीं न्यायालय का आदेश नही मानने को लेकर अंचल निरीक्षक से स्पष्टीकरण पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का वाद प्रारंभ किया जाय।
उक्त भू-विवाद फारबिसगंज अंचल के मझुआ मौजा से जुड़ा है। जिसमें पीडि़ता मसोमात सुगिया देवी ने 10 डीसमील जमीन पर दखल कब्जा दिलाने हेतु प्रतिवादी दामोदर बैठा के विरुद्ध समाहत्र्ता अररिया के जनता दरबार में पूर्व में फरियाद लेकर गई थी। जिसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहत्र्ता के न्यायालय में वाद संख्या 01जी/11-12 चल रहा था। इसी मामले में पूर्णिया आयुक्त के यहां भी प्रतिवादी द्वारा स्थानीय न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर की गयी थी। आयुक्त के द्वारा अपील को खारिज करते हुए मसोमात सुगनी पक्ष में स्थानीय न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत एवं न्यायोचित पाया गया। स्थानीय न्यायालय ने अंचल निरीक्षण को वादी को उक्त 10 डी. जमीन पर दखल कब्जा कराने हेतु प्राधिकृत किया गया। लेकिन सीआई ने कभी पुलिस बल नही मिलने, कभी वादी का सादे पांच डी. जमीन हीं होने, कभी किसी अन्य कारणों का बहाना बनाकर न्यायालय के आदेश का पालन नही किया गया। इस दौरान न्यायालय ने इजराय हेतु दिनांक 31.3.12 पत्रांक 285 रा., दिनांक 23.5.12 पत्रांक 423 रा., दिनांक 11.6.12 पत्रांक 285 रा., दिनांक 02.07.12 पत्रांक 580 रा. को सीआई श्री सिंह को आदेश किया जाता रहा। जिसका अनुपालन नही किया गया। पुन: 10.7.12 तक दखल कब्जा दिलाने का अंतिम अवसर न्यायालय ने सीआई को दिया है।
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