अररिया : भरगामा अंचल की भूमि का दाखिल खारिज कराना टेढ़ी खीर हो गया है। इस बाबत अररिया के एक अधिवक्ता की शिकायत पर डीएम ने भरगामा सीओ से दस दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट करने का आदेश दिया है।
मामले के संबंध में अधिवक्ता रामानंद मंडल ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में शिकायत की तथा आरोप लगाया कि भरगामा के सीओ को सात माह पूर्व आवेदन देने के बावजूद टीएस नंबर 123/97 द्वारा प्राप्त भूमि का नामांतरण अब तक नहीं किया गया। साथ ही जब इस बात को लेकर आरटीआई के तहत समय सीमा के बाद भी जानकारी नहीं दी गयी। इस कारण पीड़ित अधिवक्ता श्री मंडल समेत उनकी मां व भाई केसीसी सुविधा लेने से वंचित हैं।
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