Thursday, December 9, 2010

दुष्कर्म मामले में साल की सश्रम सजा

अररिया, विसं: फास्ट टै्रक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार सिन्हा की अदालत ने करीब पंद्रह वर्ष भागपोखर निवासी एक विधवा के साथ किये गये दुष्कर्म के मामले में एक मात्र आरोपी को सात वर्षो का सश्रम कारावास की सजा समेत जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
उक्त दुष्कर्म के मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 175/98 के तहत हुआ। यह घटना पिछले दो जनवरी 1995 की बतायी जाती है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के पोखरबस्ती निवासी पीड़िता को जोगबनी थाना क्षेत्र के अमौना निवासी मो. जाफर ने पहले उसे पति की मृत्यु हो जाने तथा शादी कर लेने की बात कही। जब पीड़िता ने अपने को विधवा होने तथा शादी नहीं करने की बात कही तो उसके साथ जबर्दस्ती दुष्कर्म का अंजाम दिया गया।
साथ हीं उसके जेवर-जेवरात भी छीन लिया गया।
इस घटना के बाद जोगबनी थाने में कांड संख्या 01/95 दर्ज करा कर मो. जाफर को नामजद किया गया।
अररिया सीजेएम के अदालत में इस मामले को जीआर नं.07/95 के तहत संज्ञान लेकर सेसन कोर्ट में विचारण के लिए भेज दिया।
इसी मामले में सेसन के तहत सुनवाई के दौरान न्यायाधीश श्री सिन्हा के अदालत ने आरोपी मो. जाफर को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाया तथा सात वर्षो के सश्रम कारावास समेत एक हजार रूपये अर्थदंड का फैसला दिया तथा अर्थदंड की राशि नहीं भरने पर एक माह का कारावास भी सुनाया।
इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी श्याम लाल यादव तथा बचाव पक्ष से योगेन्द्र नाथ दास अधिवक्ता ने भाग लिया।

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