सिकटी(अररिया) : जहां सरकार ने सूचना का अधिकार प्रावधान को लागू कर आम लोगों तक सभी सूचनाएं पहुंचाने का सरल मार्ग बनाया है, वहीं प्रखंड में इस कानून का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। सूचना अधिकार के तहत बरदाहा पंचायत शिक्षक नियोजन 2008 की सूचना मागे जाने के दो माह बीत जाने के उपरांत भी आवेदक को सूचना नहीं मिल पायी है। इस मामले में संबंधित पंचायत सचिव पर बीडीओ का आदेश भी बेअसर है।
बतातें चले कि प्रखंड के भिड़भिड़ी पंचायत निवासी आवेदक सविता कुमारी पिता शिवानंद मंडल द्वारा विगत दो अप्रैल को लोक सूचना अधिकारी सह बीडीओ सिकटी से सूचना अधिकार के तहत विहित प्रपत्र के जरिए बरदाहा पंचायत के शिक्षक नियोजन 2008 के संबंध में कई वांछित सूचना की मांग की गयी। जिस पर प्रखंड कार्यालय के पत्रांक 296 दिनांक 02/04/12 द्वारा पंचायत सचिव देवी सरदार को सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा तो क्या सूचना अधिकार के तीस दिन की समयावधि बीत जाने के उपरांत भी आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। इधर समयावधि बीत जाने के बाद आवेदिका ने जिला अपील प्राधिकार में आवेदन दिया है। इस बाबत बीडीओ केके सिन्हा ने बताया कि इसके लिए संबंधित पंचायत सचिव को सूचना उपलब्ध कराने के लिए पत्र निर्गत किया गया था। अगर इसके बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी तो सारी जवाबदेही पंचायत सचिव पर होगी। उन्हें उपर से जो आदेश मिलेगा उक्त सचिव के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
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