Friday, June 10, 2011

कोर्ट हाजत में बंदियों पर पाबंदी नहीं


अररिया : अररिया कारा से पेशी के लिए कोर्ट हाजत पहुंचने वाले बंदियों के उपर कोई पाबंदी नहीं नजर आती है। कोर्ट में पेशी के लिए आये कैदियों को रंगरेलियां मनाते, मस्ती करते व बाजार में शापिंग करते आसानी से देखा जा सकता है। इस संबंध में उप काराधीक्षक राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं कि कोर्ट हाजत परिसर में सुरक्षा का जिम्मा उनके पास नहीं रहता है। कोर्ट से पेशी के लिए कैदियों को भेजे जाने के बाद उनकी सुरक्षा का भार पुलिस को सौंप दिया जाता है। उन्होंने पेशी के लिए गये पुरूष व महिला कैदी की रंगरेलियां मनाने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि शिकायत मिलने पर इसकी जांच के लिए उन्होंने पुलिस को लिखा है।
ज्ञात हो कि कोर्ट में पेशी के लिए आने वाले कैदी जेल से निकलने के बाद ही खुद को आजाद समझने लगते हैं। सुरक्षा में लगे जवानों से 'दोस्ती' गांठ वे मनमानी पर उतर आते हैं। बाजारों में खुले आम घूमने से लेकर होटलों में खाना खाने, परिजनों के साथ मेल जोल, सैलून में मसाज आदि तो कराते ही हैं, साथ ही रंगरेलियां मनाने से भी नहीं चुकते। उन कैदियों को शापिंग करते व सिगरेट फूंकते हुए भी आसानी से देखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाकया 21 मई को सार्वजनिक हो गया। कुछ लोगों ने कोर्ट हाजत के बगल में स्थित झाड़ी में एक महिला व पुरूष बंदी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। हो हल्ला होने पर दोनों कैदियों को हाजत में पहुंचाया गया। लेकिन लोगों ने इसकी शिकायत कारा अधीक्षक से की। शिकायत मिलने के बाद कारा अधीक्षक ने अपने पत्रांक 584 दिनांक 22 मई के आलोक में इस मामले की जांच के लिए नगर थाना पुलिस को लिखा है। नगर थाना पुलिस को भेजे गये जांच में उप कारा अधीक्षक ने कहा है कि आरक्षी के सहयोग से पुरूष बंदी एम यादव एवं महिला बंदी एस देवी के आपत्तिजनक स्थिति में होने की शिकायत मिली है। जो नियम का उल्लंघन एवं अनुशासन हीनता का परिचायक है। हालांकि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कैदियों के खुले आम घूमने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई रोक अब तक नहीं लग पाया है। जबकि कई खतरनाक कैदी अररिया कारा में बंद हैं, जो अक्सर पेशी के लिए कोर्ट आते रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा में जरा सी चूक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। अब देखना है कि ताजा मामला संज्ञान में आने के बाद कारा व पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर सचेत होती है या नहीं।

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