अररिया, विसं:बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा जारी पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के पारित निर्णय के आलोक में आगामी ग्यारह दिसंबर को अररिया में लोक अदालत का आयोजन होगा। जहां विभिन्न विधियों व अधिनियमों से संबंधित मामले का समझौता के निष्पादन किया जायेगा। इस कार्यक्रम को सफल कार्यान्वयन के लिए तत्परता बढ़ गयी है।
जानकारी के अनुसार उक्त लोक अदालत का कार्यक्रम स्थानीय अदालत परिसर स्थित विधिक सहायता सह सुलह केन्द्र में आयोजित की जायेगी। उक्त निर्धारित तिथि को प्राप्त दिशा निर्देश के तहत अनुबंध श्रम कानून, बाल श्रम अधिनियम, मोटर-ट्रांसपोर्ट इम्प्लायमेंट एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम, इण्डस्ट्रीयल एक्ट, बीड़ी-सिगार एक्ट, इक्वल वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट के पार्ट प्रथम एवं द्वितीय समेत सोप एण्ड इस्टाब्लिसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किये गये लंबित मामलों का निष्पादन समझौता के तहत होगा।
इस आलोक में लोक अदालत में अधिकाधिक न्यायार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर सक्रियता बढ़ती जा रही है तथा इस संबंध में अररिया जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक समेत संबंधित विभाग को समुचित जानकारी मुहैया कराने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
साथ ही संबंधित मामले जो जिले के विभिन्न अंचलाधिकारियों, डी.सी.एल.आर, अपर समाहत्र्ता, अररिया समेत श्रम अधीक्षक व उपाधीक्षक, सहायक श्रम अधीक्षक आदि समेत स्थानीय अदालत के कोर्ट में लंबित मामले को इस अवसर पर निष्पादन को लेकर जानकारी मुहैया करा दी गयी है।
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