Friday, December 3, 2010

दो भाई समेत तीन लोगों को सश्रम कारावास

अररिया, विसं: स्थानीय अदालत के फास्ट टै्रक कोर्ट पंचम सत्य प्रकाश के कोर्ट ने हत्या के पूर्व लंबित मामले में गुरूवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमें दो सगे भाई समेत तीन लोगों को सश्रम उम्र कैद की सजा समेत जुर्माना भरने का आदेश दिया तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा काटने का भी फैसला सुनाया।
विदित हो कि उक्त मामला सत्रवाद संख्या 511/09 से संबंधित बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि पिछले 24 मार्च 08 को कई लोगों ने नरपतगंज के मधुरा दक्षिण निवासी देवू पासवान की गंभीर पिटाई कर दी। तेज हथियार से किये गये प्रहार के कारण देबू काफी जख्मी हो गया। जिसकी मृत्यु घटना तिथि के दूसरे दिन ही हो गया।
इस मामले में मृतक के भाई भुटाई पासवान ने स्थानीय थाने
े में कांड संख्या 121/08 दर्ज कराया। जिसमें कई लोगों को आरोपित किये गये।
इसी मामले में सेसन ट्रायल के दौरान नरपतगंज के मधुरा दक्षिण निवासी दशरथ पासवान के दो पुत्र डोमी पासवान एवं कुलानंद पासवान समेत स्थानीय अखिलेश पासवान के विरूद्ध दोष साबित हुआ तथा इन तीनों आरोपियों को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्र कैद की सजा समेत दस-दस हजार अर्थदंड का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी महेश्वर शर्मा तथा बचाव पक्ष से दिलीप साह अधिवक्ता ने भाग लिया।

0 comments:

Post a Comment