Friday, December 3, 2010

मनरेगा में अनियमितता साबित होने पर होगी राशि की रिकवरी

अररिया, संसू: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किये जा रहे कार्यो में अगर अनियमितता साबित होती है तो संबंधित पंचायत से राशि की रिकवरी हो सकती है। इस मामले को ले डीएम एम. सरवणन काफी सख्त हैं।
इधर एक ताजा घटना क्रम में सामाजिक अंकेक्षण में अनियमितता की पोल खुलने पर कई पंचायतों में मररेगा की राशि वापस भी ली गयी है। डीएम के आदेश पर फौरी कार्रवाई के तहत दो सहायक अभियंता समेत कई अभिकत्र्ताओं से लाखों क राशि वापस की गयी है।
कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत सौरगांव पंचायत से योजना में गड़बड़ी पाये जाने पर मनरेगा पीओ संजीव मिश्र ने 3 लाख 01 हजार की राशि अभिकत्र्ता से वापस ले ली है। वहीं जोकीहाट के मनरेगा पीओ सुनील कुमार ने चौकता पंचायत अंतर्गत चल रही मनरेगा योजनाओं में अंकेक्षण के बाद खुलासा होने पर अभिकत्र्ता के रूप में नियुक्त सहायक अभियंता वीर प्रकाश सिंह से 3 लाख 55 हजार तथा वार्ड सदस्य से 20 हजार की राशि वापस ले ली है। जबकि भरगामा के पीओ रामगंगा ने डीएम के आदेश पर जिला परिषद मद से संचालित पैकपार में चल रही योजना में 01 लाख 10 हजार की सरकारी राशि रिकवर की है। पीओ के अनुसार और योजनाओं की राशि वापस प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अररिया प्रखंड के जमुआ पंचायत में पंसस योजना से अभिकत्र्ता पंकज झा से 100872 रूपये तथा ग्राम पंचायत योजना के एजेंसी पीआरएस से 53202 रूपये रिकवरी हुई है। बताया जा राह है कि नरपतगंज से भी तकरीबन तीन लाख की राशि वापस हो सकती है। जानकारी अनुसार योजना में राशि लग चुकी है। अगर अनियमितता दिखती है तो राशि रिकवरी के आदेश निर्गत है।

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