फारबिसगंज(अररिया),निप्र : फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में मोटर वाहन अधिनियमों की अनदेखी कर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा खुलेआम दो पहिया, चार पहिया वाहन चलाये जा रहे हैं। जो एक ओर जहां पूरी तरह अवैध है। वहीं दुर्घटनाओं का एक सबब भी माना जाता है। अकेले फारबिसगंज नगर में ऐसे नाबालिग को खुलेआम मोटर सायकिल, टेम्पू आदि चलाते सहज देखा जा सकता है। नाबालिगों का मोटर वाहनों की ओर बढ़ना आकर्षण तथा तेज गति से वाहन चलाने की बढ़ रही प्रकृति का प्रतिकुल प्रभाव आमलोगों पर पड़ रहा है। बावजूद इसे रोकने वाला शायद कोई नहीं है। बताया जाता है कि आये दिन होने वाले सड़क हादसों में एक हिस्सा नाबालिगों द्वारा किये जा रहे वाहनों के ड्राइविंग होता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर पुलिस द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले वाहन चेकिंग अभियान से कुछ समय के लिए इसमें कमी तो आती है। किंतु फिर स्थिति जस की तस बन जाती है। गौरतलब हो कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को वाहन के परिचालन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दी जा सकती। अर्थात इनके द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में दंड का भी प्रावधान है। इधर इस बाबत जिला परिवहन पदाधिकारी सदन लाल जमादार ने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन अवैध है। कहा कि इस ओर कार्रवाई होती रही है और आगे भी की जायेगी। उन्होंने कहा की उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। कहा कि अनुमंडल के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी भी इसके लिए उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
0 comments:
Post a Comment