Friday, April 22, 2011

सूद सहित बीमा राशि के भुगतान का आदेश


अररिया : जिला उपभोक्ता फोरम, अररिया की पीठ ने बजाज एलियांज व अन्य के विरुद्ध दायर एक मामले में सुनवाई पूरी की तथा मामले के शिकायत वार्ता को सूद समेत दो लाख चार हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार फारबिसगंज के बसगरा रामपुर निवासी बीबी सोगरा खातुन ने वाद संख्या 10/09 दायर की थी। इस मामले में जीटीएफएस फारबिसगंज, जेनरल इंसोरेन्स कंपनी लि. कोलकत्ता स्थित बजाज एलियांज 3 के शाखा प्रबंधक तथा रिजिनल मैनेजर को विपक्षीगण बनाया था। शिकायत कर्ता के पति रईस खां के नाम से दो लाख राशि का बीमा कराया गया, जिसकी मृत्युपरांत नोमनी बनी बीबी सोगरा खातुन ने मामला दायर की। इस मामले में फोरम के अध्यक्ष समीर कुमार झा तथा स्मीता सिंह आदि सदस्य की पीठ ने सुनवाई की तथा विपक्षी बने बजाज एलाइंज के शाखा प्रबंधक अन्य के विरुद्ध आदेश पारित किया, जिसमें बीमा राशि दो लाख समेत दो-दो हजार वाद खर्च व हर्जाना राशि भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही बीमा राशि का नौ प्रतिशत सूद वाद दायर के वक्त से भुगतान करने का भी आदेश दिया।

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