Monday, April 18, 2011

भुगतान का आदेश


अररिया : एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इन्सोरेन्स कंपनी को वादी को एक लाख दो हजार राशि भुगतान करने का निर्देश सोमवार को दिया है। इस संबंध में अररिया नगर थाना क्षेत्र स्थित ककोड़वा बसंतपुर निवासी महबूब आलम ने वाद संख्या 03/06 दायर किया था। इसमें कोलकाता के गोल्डेन मल्टी सर्विसेस क्लब लि. तथा नेशनल इन्सोरेन्स कंपनी को आरोपित किया गया था।
सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष समीर झा व पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए आवेदक को एक लाख की बीमा राशि व एक-एक हजार डाइमेज तथा वाद खर्च कुल एक लाख दो हजार रुपये एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।

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