अररिया : जिले के ग्राम कचहरी में नियोजित न्याय मित्र व न्याय सचिवों को जल्द ही मानदेय राशि का भुगतान किया जायेगा। मानदेय राशि भुगतान के संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के संबंध में एडीपीआरओ योगेन्द्र कुमार लाल ने बताया कि न्याय मित्रों व न्याय सचिवों को संविदा राशि का भुगतान सरपंच से प्राप्त वास्तविक अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा। श्री लाल ने डीएम के हवाले से बताया कि मानदेय राशि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी ग्राम कचहरी में सरपंच व न्याय मित्र के अनुचित गठजोड़ से गड़बड़ी की शिकायत मिली तो जांच कराया जायेगा। डीएम ने कहा कि जांच के दौरान भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित होने पर ऐसे सरपंच के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 97 (5) के तहत पदच्युत करने की अनुशंसा की जायेगी। साथ हीं वैसे मामलों में संलिप्त न्याय मित्र के विरुद्ध उनके संविदा समाप्त के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। श्री लाल के मुताबिक राशि भुगतान प्रक्रिया को लेकर प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर पर्यवेक्षण टीम बनाई गई है।
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