Wednesday, May 9, 2012

अंतिम प्रपत्र दाखिल नहीं होने से हत्यारोपी को मिला बेल


अररिया : बौंसी थाने की पुलिस की सुस्ती के कारण जेल में बंद एक हत्यारोपी को अदालत ने कानून का लाभ देते हुए सोमवार को जमानत दे दी। इस मामले में 105 दिन बाद भी वहां की पुलिस अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी, जिसका लाभ आरोपी को मिला। उक्त मामला बौसी थाना कांड संख्या 15/12 की है। बौसी थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी अब्दुल जागीर हुसैन ने अपनी दूसरी बीबी शबीना खातुन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराया। उक्त घटना 22 जनवरी 12 की बतायी जाती है।
आरोप लगाया गया कि सूचक के साढ़े छह वर्षीय पूत्र अब्दुल खालीफ को उसकी दूसरी पत्‍‌नी सबीना खातुन ने जबर्दस्त जहर मुंह में ठेलकर खिला दिया। इलाज कराने जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी।
दर्ज प्राथमिकी के बाद सबीना खातुन को पिछले 23 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।
लेकिन 105 दिन बीत जाने के बाद भी बौंसी पुलिस इस मामले में अंतिम प्रपत्र कोर्ट में नहीं दाखिल कर सकी।
उधर काराधीन सबीना खातुन की ओर से दप्रस की धारा 167 (2) के तहत 07 फरवरी 12 को जमानत अर्जी दाखिल की गयी। इस मामले को सीजेएम सत्येन्द्र रजक ने जमानत अर्जी की सुनवाई की। तथा दप्रस की धारा 167 (2) का कानूनी लाभ देते हुये हत्यारोपी की जमानत स्वीकार कर ली।

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