Saturday, May 12, 2012

दो बैंक कर्मियों की जमानत खारिज


अररिया : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक की अदालत ने शुक्रवार को विभिन्न जमानत अर्जी की सुनवाई की। जिसमें दो बैंक कर्मियों की जमानत खारिज कर दिया।
सीजेएम श्री रजक ने पलासी थाना कांड संख्या 12/12 में आरोपी बने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया पलासी शाखा के कैशियर चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंहा तथा जोकीहाट थाना कांड संख्या 16/12 के आरोपी बने स्टेट बैंक के नरपतगंज शाखा के प्रबंधक सुव्रो कुमार दास की जमानत अर्जी की सुनवाई की तथा इन दोनों की जमानत खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार उक्त दोनों बैंक कर्मियों समेत पांच बैंक कर्मी पिछले दिनों गिरफ्तार किये गये थे। जिन पर विभिन्न बैंकों से लाखों राशि फर्जी ढंग से निकासी का आरोप है।

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