Thursday, May 10, 2012

मूलचंद गोलछा समेत छह के विरुद्ध संज्ञान


अररिया : फारबिसगंज के चर्चित व्यवसायी अरुण गोलछा की हुई हत्याकांड से संबंधित एक अन्य लंबित मामले में अररिया के एक अदालत ने व्यवसायी मूलचंद गोलछा समेत छह लोगों के विरुद्ध संज्ञान लिया है तथा अगली तिथि निर्धारित करते सम्मन का आदेश दिया है।
यह मामला अररिया जेल में बंद रमेश गोस्वामी ने मंडल कारा अररिया के अधीक्षक के माध्यम दाखिल किया है। उक्त केस नंबर 3242सी/11 प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश मणि त्रिपाठी के कोर्ट में लंबित है। मृतक अरुण गोलछा के भाई मूलचंद गोलछा, मो. आफताब उर्फ जोगी, प्रदीप लोनियां, सुरेश ठाकुर विद्रोही व सुरेन्द्र सिंह समेत भोला शंकर तिवारी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में आरोप लगाया गया है कि पिछले 07 फरवरी 07 को अरुण गोलछा को अज्ञात अपराध कर्मियों ने चकरदाहा के पास हत्या कर दी। इसके बाद नरपतगंज थाना कांड संख्या 50/07 में कोर्ट में दप्रस 164 के तहत झूठा ब्यान देने के लिए प्रताड़ित किया गया। इस मामले 15 फरवरी 07 को कोर्ट में ब्यान दिलाया गया। इसके बाद इस मामले में कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसाया जा सके। इसी कारण उक्त मामला दायर किया गया।
इस मामले में लालुदेव व मनोज मेहता आदि का कोर्ट में गवाही पेश की गयी। तत्पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी श्री त्रिपाठी ने इस मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 323, 344, 346, 347 व 504 समेत 506 के तहत संज्ञान लिया है। वहीं इस मामले में सम्मन के लिए आदेश पारित किया है।

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