Wednesday, May 9, 2012

मारपीट मामले में चार लोगों तीन-तीन वर्ष की कैद


अररिया : घर में प्रवेश कर के करीब तीन वर्ष पूर्व बसैटी गांव में परिवार वालों के साथ किये गये मारपीट की घटना को अररिया की एक अदालत ने गंभीर प्रवृति का अपराध बताया। इस मामले में चार लोगों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर बुधवार को सभी को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास समेत अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया गया।
यह मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार के कोर्ट में लंबित है। जिसे जीआर नंबर 1778/09 को आरोपियों ने सूचक शहाबउद्दीन के घर में प्रवेश कर गया तथा उसके साथ-साथ परिवार वालों की धुनाई कर दी। तत्पश्चात रानीगंज (बौंसी) थाना कांड संख्या 216/09 दर्ज हुआ।
इस मामले में न्यायिक अधिकारी श्री कुमार के कोर्ट मं सुनवाई के दौरान घटना सत्य प्रमाणित हुआ। न्यायालय ने पचास वर्षीय मो. मुसलीम तथा राजलुम, टुरी मियां (45 वर्ष) तथा बीबी ऐस खातुन (42 वर्ष) को दोषी पाया तथा सभी आरोपियों को भादवि की धारा 341 में एक-एक माह का सश्रम कैद, धारा 323 तथा 448 में छह माह धारा 504 के एक-एक वर्षसमेत धारा 325 में तीन-तीन वर्षो का सश्रम कैद का सजा मुकर्रर की तथा प्रत्येक आरोपी को आठ-आठ हजार अर्थ दंड अदा करने का फैसला सुनाया। वहीं अर्थ दंड नही भरने पर चार-चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटने का आदेश दिया। साथ ही अर्थदंड भरने पर उसकी आधी राशि पीड़ित सूचक को देने का भी आदेश दिया।

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