Monday, May 7, 2012

आरोपियों को सम्मन जारी का आदेश


अररिया : कालाबाजारी के लिये रखे गये 102 बोरा गेहूं बारह वर्ष पूर्व अररिया के तत्कालीन दंडाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल ने संझेली गांव से जब्त मामले में सीजेएम सत्येन्द्र रजक ने दो लोगों के विरुद्ध संज्ञान लिया है। इस मामले में आरोपियों को सम्मन जारी करते इस मामले का ट्रायल के लिए एसडीजेएम कोर्ट को भेज दिया है।
मालूम हो कि अररिया के तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने अररिया थाना कांड संख्या 349/98 दर्ज कराया था। प्राथमिकी में उल्लेख किया कि गुप्त सूचना पर तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सरयुग दास के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया। छापेमारी में रानीगंज के संझेली गांव में 102 बोरा गेहूं जब्त किया गया। जो अवैध ढंग से कालाबाजारी के उद्देश्य से रखा गया था। जब्त किए गये गेहूं करीब 85 क्विंटल बतायी गयी। इस मामले में संझेली निवासी शेख जुम्मन तथा अजमत को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीजेएम श्री रजक ने उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध ईसी एक्ट की धारा सात के तहत संज्ञान लिया है तथा अगली तिथि 04 जून 12 निर्धारित कर दोनों आरोपियों को सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।

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