Wednesday, May 23, 2012

निर्मल बाबा मामले में नया मोड़


अररिया : निर्मल सिंह नरुला उर्फ निर्मल बाबा द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही मामले में नया मोड़ आ गया है। अब अररिया में उनकी लंबित अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई की संभावना भी बढ़ गयी है।
पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने कैंप कोर्ट अररिया में निर्मल बाबा का अग्रिम जमानत अर्जी 15 मई 12 को सुनवाई की तथा इस मामले में एबीपी नंबर 440/12 में केश डायरी की मांग करते अगली तिथि निर्धारित कर दी। इसी क्रम में अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक की अदालत में 21 मई 12 को निर्मल सिंह नरुला उर्फ निर्मल बाबा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया। यह आदेश फारबिसगंज थाना कांड संख्या 154/12 के अनुसंधानकर्ता राम दिनेश मंडल के 23 अप्रैल, 12 को दाखिल अनुरोध पत्र के बाद जारी हुआ। इस मामले में फारबिसगंज के एसडीपीओ ने अपने पर्यवेक्षण रिपोर्ट में निर्मल बाबा के खिलाफ दर्ज आरोप सत्य पाया था। तत्पश्चात सीजेएम श्री रजक ने इसी मामले के जीआर नंबर 875/12 में उक्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
उधर अररिया की अदालत के इस आदेश के विरुद्ध निर्मल बाबा पटना हाई कोर्ट की शरण में गये तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका दाखिल कर दी।
जानकारी के अनुसार निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा दी है। जिस कारण अब निर्मल बाबा के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारंट की प्रक्रिया स्थगित होने की संभावनाएं बढ़ गयी हैं।

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