Wednesday, June 6, 2012

बिना जुर्म के काटे साढ़े तीन वर्ष की सजा


अररिया : बिना जुर्म ही करीब साढ़े तीन साल कैद में गुजारना पड़े तो इसे क्या कहा जाय। बलात्कार के आरोप में तीन सालों से बंद आरोपी को त्वरित न्यायालय प्रथम राधेश्याम सिंह ने निर्दोष पाकर रिहा कर दिया।
मामला नरपतगंज थाना का है। घटना है कि 09 अगस्त 07 को सूचिका जब बकरी चराने जा रही थी कि रास्ते में एक गाय चरवाहे ने पकड़ लिया तथा दुष्कर्म को अंजाम दिया। नरपतगंज के उत्तर पलासी निवासी एक तेरह वर्षीय लड़की के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। नरपतगंज थाना कांड संख्या 216/07 में भदेश्वर निवासी विशनलाल बहरदार नामजद आरोपी बनाए गये। मामला दर्ज होने के बाद बढ़ी पुलिस दबिश से घबड़ाकर आरोपी ने 02 फरवरी 09 को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
इस मामले में आरोप गठन के वक्त बंदी विशनलाल ने 26 जुलाई 10 को कोर्ट में अपने उपर लगाए जुर्म से इंकार भी किया।
त्वरित न्यायालय प्रथम राधेश्याम सिंह के कोर्ट में महिला चिकित्सक तथा आईओ को छोड़ सूचिका समेत चार गवाहों ने गवाही दी। गवाही के दौरान सूचिका बनी लड़की ने अपने साथ घटना से साफ इंकार कर दिया। अपने बयान में उसने मारपीट को लेकर केस दर्ज कराने तथा दरोगा जी द्वारा निशान लेने की बात कही। त्वरित न्यायालय ने कोर्ट में पेश सभी गवाहों के दिए बयान तथा संचिका के अवलोकन के बाद करीब साढ़े तीन वर्ष से जेल में बंद किशनलाल बहरदार को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर रिहा कर दिया।

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