अररिया : नौ जून को अररिया व फारबिसगंज नगर परिषद तथा जोगबनी नगर पंचायत के मुख्य व उपमुख्य पार्षद का चुनाव निर्धारित है। चुनाव जीतने के लिए जहां एमपी पद के प्रबल दावेदारों द्वारा जोड़-तोड़ की राजनीति की जा रही है, वहीं प्रशासन के द्वारा स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में है। चुनाव के लिए अररिया नगर परिषद का आरओ एसी कपिलेश्वर विश्वास, फारबिसगंज नप का आरओ एसडीओ जीडी सिंह तथा जोगबनी नप का आरओ डीआरडीए निदेशक जफर रकीब को बनाया गया है। चुनाव क लिए समाहरणालय परिसर में बेरिंकेटिंग कर तीन बैरियर लगाये गये हैं। पार्षदों के प्रवेश के लिए एक अलग वे बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को ले कई दिशा-निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के बारे में सदर एसडीओ डा. विनोद कुमार ने बताया कि चुनाव कक्ष तक कुमार ने बताया कि चुनाव कक्ष तक प्रतिनियुक्त कर्मी, अधिकारी व वार्ड पार्षद ही जा सकते हैं। इसके अलावा अनाधिकृत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जायेगा। निर्देश के अनुसार कक्ष के भीतर गड़बड़ी करने व हंगामा करने वाले पार्षदों को बाहर कर मुकदमा दर्ज किया जायेगा। प्रपत्र 26 में मुख्य पार्षद क लिए नामांकन होगा। इस बार अल्फाबेटिकल अनुसार प्रत्याशी का नाम बैलेट पर नही होगा, बल्कि जिसका नामांकन पत्र पहल जमा होगा उसका नाम प्रथम में होगा। वोट के लिए पार्षदों को प्रत्याशी के सामने क्रास का ही चिन्ह लगाना होगा। नियम के अनुसार मुख्य पार्षद बनने के लिए वोटिंग का आधा से एक अधिक वोट लाना अनिवार्य है। अगर बराबर-बराबर मत मिले तो लाटरी के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया होगी। कुल मिलाकर इस बार के चुनाव नये नियम के अनुसार होंगे।
Friday, June 8, 2012
पहले नामांकन करने वाले का बैलेट में पहला होगा स्थान
अररिया : नौ जून को अररिया व फारबिसगंज नगर परिषद तथा जोगबनी नगर पंचायत के मुख्य व उपमुख्य पार्षद का चुनाव निर्धारित है। चुनाव जीतने के लिए जहां एमपी पद के प्रबल दावेदारों द्वारा जोड़-तोड़ की राजनीति की जा रही है, वहीं प्रशासन के द्वारा स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में है। चुनाव के लिए अररिया नगर परिषद का आरओ एसी कपिलेश्वर विश्वास, फारबिसगंज नप का आरओ एसडीओ जीडी सिंह तथा जोगबनी नप का आरओ डीआरडीए निदेशक जफर रकीब को बनाया गया है। चुनाव क लिए समाहरणालय परिसर में बेरिंकेटिंग कर तीन बैरियर लगाये गये हैं। पार्षदों के प्रवेश के लिए एक अलग वे बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को ले कई दिशा-निर्देश जारी किया गया है। निर्देश के बारे में सदर एसडीओ डा. विनोद कुमार ने बताया कि चुनाव कक्ष तक कुमार ने बताया कि चुनाव कक्ष तक प्रतिनियुक्त कर्मी, अधिकारी व वार्ड पार्षद ही जा सकते हैं। इसके अलावा अनाधिकृत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जायेगा। निर्देश के अनुसार कक्ष के भीतर गड़बड़ी करने व हंगामा करने वाले पार्षदों को बाहर कर मुकदमा दर्ज किया जायेगा। प्रपत्र 26 में मुख्य पार्षद क लिए नामांकन होगा। इस बार अल्फाबेटिकल अनुसार प्रत्याशी का नाम बैलेट पर नही होगा, बल्कि जिसका नामांकन पत्र पहल जमा होगा उसका नाम प्रथम में होगा। वोट के लिए पार्षदों को प्रत्याशी के सामने क्रास का ही चिन्ह लगाना होगा। नियम के अनुसार मुख्य पार्षद बनने के लिए वोटिंग का आधा से एक अधिक वोट लाना अनिवार्य है। अगर बराबर-बराबर मत मिले तो लाटरी के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया होगी। कुल मिलाकर इस बार के चुनाव नये नियम के अनुसार होंगे।
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