Friday, June 8, 2012

पूर्व बीडीओ के खिलाफ कुर्की जब्ती को लेकर इस्तहार


अररिया : अररिया के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने जोकीहाट के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेश झा के खिलाफ कुर्की-जब्ती के लिए इस्तहार देने का आदेश जारी किया है तथा उक्त आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम भेजी गयी है। तत्कालीन बीडीओ रमेश झा के खिलाफ अररिया जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता द्विजेन्द्र कुमार गुप्ता ने केस दायर किया था। आरोप लगाया गया कि बीडीओ श्री झा ने अपने पद का दुरुपयोग किया तथा अपनी भतीजी के नाम से मांगा गया प्रमाण पत्र निर्गत नही किया। उल्टे अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया।
इस घटना को लेकर सीजेएम कोर्ट में केस नंबर 590सी/08 दायर हुआ था। जिसकी सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी श्री त्रिपाठी के यहां मामला भेजा गया। इस मामले में पूर्व बीडीओ के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया। परंतु वे अदालत में पेश नही हुये। तत्पश्चात न्यायिक दंडाधिकारी श्री त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाया तथा आरोपी बने जोकीहाट के पूर्व बीडीओ रमेश झा के खिलाफ दप्रस की धारा 82 के तहत कुर्की जब्ती के लिए इस्तहार का आदेश दिया है।

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