सिकटी (अररिया) : बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संकुलों एवं प्रखंड में समन्वयकों एवं साधन सेवियों के नये सिरे से चयन की प्रक्रिया उच्च न्यायालय पटना के आदेश से तत्काल स्थगित कर दिया गया है। अब पूर्ववत समन्वयकों एवं साधन सेवियों द्वारा अगले आदेश तक कार्य संपादन किया जायेगा। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) विद्यानंद ठाकुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लूजेसी 681/2012 में दिए गए आदेश का तत्काल अनुपालन किए जाने का आदेश दिया है। इस आशय का आदेश दिए जाने से संकुल समन्वयक तथा प्रखंड साधन सेवी जो पूर्व में कार्य कर रहे थे अगले आदेश तक कार्य करेंगे।
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