Sunday, April 1, 2012

सहारा इंडिया को साढ़े 40 हजार भुगतान का आदेश


अररिया : अररिया के जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायपीठ ने दर्ज एक शिकायत वाद में सहारा इंडिया के अधिकारियों को वादी को 40 हजार 448 रुपये हर्जाना देने का आदेश शुक्रवार को दिया है।
जिला मुख्यालय की ललिता देवी तथा आशा कुमारी ने फोरम में वाद संख्या 18/03 दर्ज कराया था। जिसमें सहारा इंडिया कार्यालय अररिया के शाखा प्रबंधक व अन्य पदाधिकारियों समेत सहारा इंडिया के उप महाप्रबंधक तथा सहारा इंडिया लखनऊ कमांड कार्यालय के महाप्रबंधक को विपक्षी पक्षकार बनाया।
शिकायत कर्ता ने अररिया सहारा कार्यालय में खोले गए दो खातों की राशि भुगतान करने में हुई परेशानी का उल्लेख किया तथा उक्त फोरम से न्याय की गुहार लगायी। जिला उपभोक्ता के अध्यक्ष समीर कुमार झा तथा स्मिता सिंह एवं मो. कमाल अंसारी ने इस मामले की सुनवाई पूरी की। तत्पश्चात न्यायपीठ ने सहारा इंडिया कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध अपना अहम फैसला सुनाते हुए पीड़िता को 40 हजार 448 रुपये हर्जाना का दावा भुगतान करने का आदेश दिया है।

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