अररिया : नगर पालिका निर्वाचन 2012 में किसी भी आपराधिक मामलों में वारंटी होने वाले मतदाता अपना मत नही डाल पायेंगे। क्योंकि ऐसे वोटरों का नाम मतदाता सूची से विलोपित अर्थात हटाया जा रहा है। यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश पर किया जा रहा है। आयोग के सचिव कृष्ण चन्द्र झा ने सभी जिला निर्वाचन सह जिला पदाधिकारी को इस आशय का पत्र प्रेषित किया है। आयोग के सचिव के सचिव श्री झा द्वारा जारी पत्र संख्या न. नि. 50-13/2012-1313 में स्पष्ट किया गया है कि किसी आपराधिक मामले में वारंटी होने के कारण अपने सामान्य निवास स्थान पर छह माह से अधिक अवधि से फरार मतदाताओं का नाम नगरपालिका मतदाता सूची से हटाना है। इस संबंध में अवर निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि पत्र के अनुसार 6 अप्रैल तक फरारी मतदाताओं की सूची आयोग को प्रेषित किया जाना है। उन्होंने बताया कि संबंधित थानों से रिपोर्ट प्राप्त किया जा चूका है।
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