अररिया/कुसियारगांव : जिले के स्वास्थ्य विभाग मे चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में प्रोन्नति पाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों के बकाये राशि के भुगतान पर स्वास्थ्य निदेशालय बिहार ने रोक लगा दी है। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त आदेश के बार स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गयी है। इधर, प्राप्त निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन ने तमाम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डीएम, एसीएमओ, यक्ष्मा पदाधिकारी को पत्र लिखकर विभाग के अंतिम आदेश मिलने तक किसी भी प्रकार के बकाये राशि यानी वेतन के भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
सिविल सर्जन द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चतुर्थ वर्ग से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत होने वाले तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति पत्र, पद्भार ग्रहण तिथि, पदोन्नति आदेश, सेवापुस्त आदि एक सप्ताह के भीतर जमा करना है। लेकिन कार्यालय सूत्रों की मानें तो 10 दिन बीत जाने के बावजूद कहीं से भी कोई कागजात नहीं जमा किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि जिले में भी स्वास्थ्य कर्मियों के नौकरी का गोरखधंधा वर्षो से चल रहा है।
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