अररिया : फारबिसगंज के उद्योगपति अरुण गोलछा हत्या कांड में अररिया की अदालत ने पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता तथा फारबिसगंज के पूर्व नप अध्यक्ष अरबिन्द यादव के खिलाफ इस्तेहार जारी कर दिया है। दोनों के खिलाफ पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट के बाद स्थानीय पुलिस के अनुरोध पर सीजेएम सत्येन्द्र रजक की अदालत ने सोमवार को इस्तिहार जारी कर उनके घरों में चस्पा करने का आदेश जारी कर दिया है।
फारबिसगंज थाने में दर्ज नरपतगंज थाना कांड संख्या 50/07 के अप्राथमिकी अभियुक्त गणेश झा व निखिल पांडे ने अदालत में द.प्र.स. की धारा 164 के तहत अपना ब्यान दर्ज कराया था, जिसमें पूर्व विधायक व पूर्व नप अध्यक्ष को घटना में संलिप्त होने की बात कही थी। इसी मामले में फारबिसगंज पुलिस के अनुरोध पर सीजेएम अररिया ने दोनों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी तो किया।
परंतु उक्त दोनों आरोपी भूमिगत हो गये। विदित हो सात फरवरी 07 को कजरा पुल के पास अपराध कर्मियों ने व्यवसायी व समाजसेवी अरूण गोलछा को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी थी।
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