भरगामा(अररिया) : अपीलीय प्राधिकार द्वारा जारी आदेश के बाद खजुरी पंचायत के वर्ष 2006 में नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर ग्रहण लग गया है। अपीलीय प्राधिकार ने पंचायत के सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। प्राधिकार ने नियोजित शिक्षकों को दिनांक 08.05.2012 तक सभी शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित आरोपों से जुड़े कारणपृच्छा भी समर्पित करने का आदेश जारी किया है।
प्राधिकार के आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थी के आरोपों के मद्देनजर ग्राम पंचायत खजुरी के नियोजित शिक्षक ललन कुमार एवं अन्य शिक्षकों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं कारणपृच्छा की मांग की गयी थी जो अप्राप्त है। प्राधिकार के मुताबिक ललन कुमार के विरूद्ध फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप था। जबकि पंचायत में आरक्षण एवं रोस्टर का खुला उल्लंघन करने का भी आरोप है। यहां 50 प्रतिशत महिला की जगह पुरूष की नियुक्ति की गयी है। इतना ही नहीं सामान्य पद पर उर्दू वालों की बहाली की गयी है तथा सामान्य पर आरक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है। जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार अररिया ने इसकी सूचना मुखिया/पंचायत सचिव को भी दी है जिसमें निर्धारित तिथि तक संबंधित कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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