Sunday, April 1, 2012

आ‌र्म्स एक्ट में चार को सात वर्षो का सश्रम कैद व जुर्माना


अररिया : फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ की अदालत ने शुक्रवार को आ‌र्म्स एक्ट के लंबित एक मामले में सुनवाई की, जिसमें आरोपित चार लोगों को सात वर्ष का सश्रम कैद समेत जुर्माना भरने का आदेश दिया है। घटना पिछले 24 नवंबर 06 की बतायी गयी है। जिसमें फारबिसगंज के दो गच्छी चौक खैरबनी में कई लोग डकैती की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही फारबिसगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपांकर श्री ज्ञान ने सदल-बल के साथ धावा बोला तथा आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसके पास से अवैध आग्नेयास्त्र देशी पिस्तौल समेत कारतूस बरामद किया गया। इस मामले में थानाध्यक्ष श्री ज्ञान ने स्वयं सूचक बनकर फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 418/06 दर्ज कराया तथा सबों को नामजद अभियुक्त बनाया गया।
इसी मामले में न्यायाधीश जितेन्द्र नाथ सिंह ने सत्रवाद संख्या 76/09 में सुनवाई की। न्यायालय ने रानीगंज दीवान टोला निवासी राजू यादव तथा सुनील कुमार यादव, इन्दरपुर निवासी भोला ऋषिदेव तथा बड़हरा निवासी जय कुमार यादव को इस मामले में दोषी पाया।
तत्पश्चात सभी आरोपियों को आ‌र्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में सजा निर्धारित करते हुए आ‌र्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) में तीन वर्षो का सश्रम कैद व तीन हजार जुर्माना भरने अन्यथा दो माह का अतिरिक्त एवं धारा 26(11) में सात वर्षो का सश्रम कैद समेत प्रत्येक को पांच हजार जुर्माना भरने तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह कैद की सजा सुनायी एवं सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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