Wednesday, July 13, 2011
अररिया के जिला पदाधिकारी पर एचसी में मामला दायर
अररिया : राष्ट्रीय उच्च मार्ग 57 के निर्माण के दौरान अधिग्रहण की गई भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान समय पर नहीं किये जाने को लेकर अररिया के जिला पदाधिकारी एम सरवणन, भूमि उप समाहर्ता एवं एनएच के परियोजना पदाधिकारी राज कुमार चौधरी के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर हुआ है। यह मामला अररिया थाना अंतर्गत खरैया बस्ती के दुर्गानंद मिश्रा, मायानंद मिश्र समेत पांच लोगों ने दायर कराया है। पटना उच्च न्यायालय में दायर एनजीसी संख्या 1291 में अभियोगियों ने आरोप लगाया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद अररिया के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर भूमि उपसमहर्ता ने उनलोगों को सही समय पर मुआवजे की राशि नहीं दी। जिससे उनलोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अभियोगियों ने न्यायालय में दायर मामले में उक्त जमीन के मालिकाना हक पर विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है।
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