अररिया : कोशकापुर के एक लड़के को हत्या या विकलांग बनाकर भीख मंगवाने के उद्देश्य से करीब सात वर्ष पूर्व अपहरण कर लिया गया। इस घटना के प्रमाणित होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ के न्यायाधीश जितेन्द्र नाथ सिंह की अदालत ने एक महिला समेत पांच लोगों को पांच-पांच वर्षो का सश्रम कैद समेत जुर्माना भरने का फैसला सुनाया तथा सभी को जेल भेज दिया।
उक्त मामले की ट्रायल सत्रवाद संख्या 330/08 के तहत हुई। सरकार की ओर से एपीपी श्याम लाल यादव ने करीब आधा दर्जन गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत करवाया।
रानीगंज के कोशकापुर निवासी योगानंद यादव के छोटे पुत्र को कई लोगों ने कोशकापुर नहर पुल के समीप से अपहरण कर लिया। खोजबीन के बाद वादी ने अपने पुत्र को हत्या करने व विकलांग बनाकर भख मंगवाने के उद्देश्य से किय गये घटना की आशंका व्यक्त किया तथा रानीगंज थाने में 30 अक्टूर 04 को कांड संख्या 250/04 दर्ज कराया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट चतुर्थ के न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
न्यायाधीश श्री सिंह ने मामले के आरोपी कोशकापुर निवासी घनश्याम यादव, राजकुमार यादव, नुनुलाल यादव तथा उसकी पत्नी मीना देवी व सुशील यादव को दोषी पाकर सजा सुनायी।
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