Wednesday, February 9, 2011

41 प्रखंड शिक्षकों के चयन मुक्ति के आदेश रोक

जोकीहाट (अररिया) : द्वितीय शिक्षक नियोजन 2008 के तहत जोकीहाट के 41 प्रखंड शिक्षकों को चयन मुक्त करने के प्रशासन के फैसले को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायालय के फैसले से प्रभावित शिक्षकों में खुशी का माहौल है। प्रखंड शिक्षक नियोजन 2008 के अनुसार जोकीहाट प्रखंड शिक्षकों को नियोजन पत्र 20.08.10 को दिया गया था। मानव संसाधन विभाग पटना द्वारा इसे अवैध नियोजन करार देते हुए प्रखंड के कुल 41 नव नियोजित शिक्षकों को पद से हटा दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीजेडब्लूसी- 1432 अखिलेश कुमार राम बनाम बिहार सरकार के फैसले पर न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने राज्य सरकार के उक्त फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हटाये गये शिक्षकों में अखिलेश राम, बीबी अफसरी, फरहत जहां, निकहत सुल्ताना, अभिजीत कुमार, विनोद कुमार शहजादी बेगम, जोहरा खातून, मुस्तकीया आदि ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है।

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