Wednesday, February 9, 2011

आज से प्रगणक पहुंचेंगे आपके द्वार


अररिय : भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा गृह मंत्रालय के निर्देश पर 2011 के जनगणना का पहला चरण संपन्न होने के बाद दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो रहा है। प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त प्रगणक बुधवार से घर-घर जाकर पूरी जानकारी एकत्र करेंगे। प्रगणनकों को घर के मुखिया को 29 तरह के सवालों का सही-सही जवाब बताना होगा। 9 फरवरी से दूसरे चरण की गणना का कार्य आरंभ हो रही है जिसे 29 फरवरी तक समाप्त करना है। गणना के अंतिम दिन अर्थात 28 फरवरी की रात वैसे लोगों की गिनती होगी जो बेघर हैं। स्टेशन, फुटपाथ, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, रैन बसेरा जैसे स्थानों पर अपना जीवन गुजारने वाले लोगों की गिनती 28 फरवरी को की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रशासन को घूमंतू समुदाय के सदस्यों की भी गिनती कराने का निर्देश दिया गया है। घर के मुखिया को अपने परिवारों के नाम, जन्म तिथि, साक्षरता, व्यवसाय समेत कई सवाल के जवाब देने होंगे। प्रगणक अपने फार्म शीट में मकान, परिवार को दर्शा कर नजरी नक्शा भी तैयार करेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 2158608 है, जिसमें 1128105 पुरुष व 1030505 महिलाएं शामिल हैं। गत जनगणना में जिले के 12 गांव में एक भी कामकाजी महिला नहीं होने की रिपोर्ट दी गई थी। साथ हीं 04 गांव में 0-6 वर्ष की बालिका को शून्य दर्शाया गया था। प्रशासन द्वारा ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए कई उपाय किये गये हैं।
2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या
प्रखंड गृसं. कुल जसं. पुरुष महिला
नरपतगंज 49539 270128 142221 127907
फारबिसगंज 69594 373933 196828 177105
भरगामा 33633 180457 94628 85829
रानीगंज 57733 302261 157197 145064
अररिया 67388 355675 186177 169498
कुर्साकांटा 23214 115667 60614 55053
सिकटी 25593 124203 64311 59892
पलासी 392202 190241 98691 91550
जोकीहाट 49667 246043 127438 118605
कुल 415563 2158608 1128105 1030503
बाक्स के लिए
गुणवत्ता के साथ कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत: डीएम
अररिया, संसू: 9 फरवरी से 28 फरवरी तक होने वाले द्वितीय चरण की जनगणना में जिलावासियों से डीएम एम सरवणन ने सहयोग की अपील की है। प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी एम सरवणन ने एक भेंट में कहा कि 2011 की जनगणना काफी महत्वपूर्ण है। डीएम ने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 9 से 28 फरवरी के बीच घर पर जाने वाले प्रगणकों को सही-सही जानकारी दें। डीएम ने बताया कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही होने पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-11 (1) क के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे व उच्चतम गुणवत्ता के साथ कार्य करने वालों को जिला प्रशासन पुरस्कृत भी करेगा।

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