अररिया : अररिया नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार मिश्र व उनके भाई संजय कुमार मिश्र पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा राशि वापसी को लेकर दायर सर्टिफिकेट केस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। न्यायाधीश प्रकाश चंद्र वर्मा ने सीडब्लूजेसी 5556 की सुनवाई करते हुए 21 मार्च 2012 को डीएलओ के कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए इस मामले की सुनवाई स्थानीय न्यायालय में करने का आदेश दिया है। इधर हाइकोर्ट का आदेश आने के बाद विजय मिश्र व संजय मिश्र ने जिला पदाधिकारी तथा जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को आवेदन देकर दायर सर्टिफिकेट केस 83 व 84 की अगली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीलाम पत्र कार्यालय द्वारा दोनों भाई के बैंक खातों से निकासी पर रोक लगा दिया गया है। 21 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद अब तक जिला नीलाम पत्र में कोई अगली कार्रवाई नहीं किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि डीएलओ ने दोनों भाई पर एनएच सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का अधिक राशि लेने के आरोप में एक करोड़ 20 लाख 89 हजार 154 रूपये वापसी का सर्टिफिकेट केस दायर किया था। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
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