Friday, March 30, 2012

बिचौलिया के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित


अररिया : ग्राम पंचायत मिर्जापुर के कई बीपीएल कार्डधारी लाभार्थियों का इंदिरा आवास की सवा पांच लाख राशि फर्जी ढंग से निकासी कर लिए जाने के एक लंबित मामले में चिन्हित बिचौलिया अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध बौसी थानाध्यक्ष ने गुरुवार को चार्जसीट कोर्ट में समर्पित किया है।
इस संबंध में बौसी के महसैली निवासी किरण देवी ने बौसी थाना कांड संख्या 08/11 दर्ज कराया था। इस मामले के कुल 15 लाभार्थियों के नाम स्वीकृत इंदिरा आवास की कुल पांच लाख 25 हजार रुपये साजिश के तहत जाली छाप व हस्ताक्षर कर हड़प लेने का आरोप लगाया था। इसमें विजय कुमार विश्वास, मिर्जापुर पंचायत के तत्कालीन मुखिया, मनोहर प्रवीण तत्कालीन प. समिति, गुलाम सरवर, इरशाद, साइस्ता प. स., इस्तरवार आलम (रजोखर के डाकपाल) समेत डोरियारे निवासी अशोक कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया। इस मामले में अनुसंधान कर्ता ने अपने अनुसंधान में नामजद अभियुक्त बने बिचौलिया अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध अपना अनुसंधान पूरा किया तथा सीडी नंबर 29/02 दिनांक 29 मार्च 12 के तहत चिन्हित बिचौलिया अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सत्य पाया तत्पश्चात भादवि की धारा 420, 406, 467, 120बी समेत एससी/एसटी एक्ट की धारा 3/4 के तहत सीजेएम के कोर्ट में अपना आरोप पत्र समर्पित कर दिया है। वहीं अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपना अनुसंधान जारी रखा है।

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