Tuesday, April 24, 2012

अवैध उगाही को लेकर प्रमुखपति सहित चार पर केस


अररिया : इंदिरा आवास राशि आवंटन को लेकर की गयी अवैध राशि उगाही के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्येन्द्र रजक के कोर्ट में एक मामला दायर हुआ है। इस मामले में अररिया प्रखंड के प्रमुख तथा प्रमुख पति समेत चार लोगों को आरोपित किया गया है। वादी ने इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगायी है। अररिया के फरासूत निवासी मो. कारी ने कोर्ट में मामला दायर किया है। जिसमें प्रमुख बीबी परवीन तथा प्रमुख पति अब्दूल हन्नान, अररिया बस्ती पंचायत के मुखिया बीबी इफतआरा तथा मुखिया पति शाद अहमद को आरोपी बनाया गया है।
वादी ने भादवि की धारा 420, 406, 327, 504/34 एवं 120 बी के तहत इस मामले को दायर किया है तथा बीपीएल सूची में नाम होने तथा आरोपियों द्वारा इंदिरा आवास की स्वीकृति दिलाने के नाम पर अवैध राशि का उगाही करने का आरोप लगाया है तथा कहा है कि आश्वासन के बाद प्रखंड शिविर में कहे मुताबिक गया। परंतु वहां इस मद का कोई चेक नही प्राप्त हुआ साथ ही दिये गये अवैध राशि वापस नही कर धोखाधड़ी के तहत उक्त राशि हजम कर लिया गया।

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