अररिया : राज्य सूचना आयोग द्वारा बारंबार निर्देश देने के बावजूद आवेदन द्वारा मांगी गई सूचना नहीं देने के कारण आयोग ने नप के प्रधान सहायक सह लेखापाल, जो लोक सूचना पदाधिकारी भी हैं, को 25 हजार रुपया का आर्थिक दंड लगाया है। दो फरवरी को दिये गये फैसले में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रधान सहायक त्रिवेणी शंकर मल्लिक ने जान बूझ कर आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी। यह सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। आयोग ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्रधान सहायक के वेतन से 12 माह तक दो हजार तथा अंतिम माह एक हजार रुपये वसूल कर सरकारी कोष में जमा करेंगे। इधर नप कार्यालय सूत्रों के अनुसार श्री मल्लिक विगत वर्ष ही रिटायर हो गये हैं।
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