अररिया : प्रथम चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच चुनाव में बिना पहचान पत्र वाले मतदाताओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे भी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बशर्ते कि उनके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये 14 दस्तावेजों में से एक उनके पास हो। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अहिभूषण पांडेय द्वारा डीएम को भेजे गये पत्र में विकल्प दस्तावेजों के प्रकार दिये गये हैं जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस का पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्म्स लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, संपत्ति दस्तावेज, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन पीपीओ, छात्रों को एडमिट कार्ड आदि शामिल हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उक्त दस्तावेजों में फोटो लगा होना अनिवार्य है।
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